NEET Result Vs Allahabad High Court: मेडिकल यूजी कोर्सेस (MBBS and BDS) में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2020 (NEET) का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। सफल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा काउंसलिंग का पहला राउंड भी पूरा किया जा चुका है। लेकिन इस बीच नीट रिजल्ट को लेकर फिर से एक विवाद सामने आ गया है।
क्या है मामला
हाईकोर्ट में सलीहा खान व अन्य लोगों द्वारा नीट रिजल्ट के खिलाफ एक रिट याचिका लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि नीट 2020 परीक्षा के बाद 27 सितंबर 2020 को आंसर-की पर आपत्तियां मांगी गई थीं। याचिकाकर्ता ने बताई गई प्रक्रिया के अनुसार जरूरी फीस जमा करते हुए दो सवालों पर आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन उन आपत्तियों पर कोई निर्णय लिए बिना ही एनटीए ने 16 अक्टूबर 2020 को नीट रिजल्ट की घोषणा कर दी।
अब जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2020 को होगी।