इसमें कहा गया था कि कोर्ट सीबीएसई और दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को फीस माफ करने का निर्देश दे। इसपर कोर्ट ने कहा कि ‘कोर्ट सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकता है? आपको इस मामले पर सरकार को अपील भेजनी चाहिए।’ यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
ये भी पढ़ें : 2021 में बोर्ड परीक्षाएं टलेंगी या नहीं? ये है सरकार और स्कूल प्रिंसिपल्स की मांग
एनजीओ ने 28 अक्टूबर 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) द्वारा दिए गए निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तब हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार (AAP) और सीबीएसई से कहा था कि वह एनजीओ की याचिका को रिप्रजेंटेशन के तौर पर लेते हुए इस पर निर्णय लें। कोर्ट ने इस संबंध में कानून, नियम, सरकारी नीतियों और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही थी।